Wednesday 22nd of April 2026 03:08:45 PM

Breaking News
  • सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 22 और 23 अप्रैल को होगा युद्धाभ्यास|
  • प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहना 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ,कांग्रेस पर बरसे पीयूष गोयल |
  • नेताओं के बिस्तर से शुरू होता है 90% महिलाओं का करियर, पप्पू यादव के बिगड़े बोल- महिला आयोग ने भेजा नोटिस |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 13 Sep 2025 6:13 PM |   335 views

उर्वरक कालाबाजारी व जमाखोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जिला कृषि अधिकारी ने की सख्त कार्रवाई

देवरिया- जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया है कि विकास खण्ड बनकटा के अंतर्गत मेसर्स पवन एंड रितेश इंटरप्राइजेज, बलियन तथा मेसर्स एग्री जंक्शन, हाटा के विरुद्ध यूरिया एवं उर्वरकों की निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री, कालाबाजारी एवं जमाखोरी की शिकायत स्थानीय कृषकों से प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की जांच 12 सितंबर को की गई।
 
जांच में पाया गया कि अधिक दर पर यूरिया विक्रय किया गया और एम.एफ.एम.एस. पोर्टल पर एक कृषक के नाम पर 07 बोरी यूरिया पी.ओ.एस. मशीन से खरीदी गई, जबकि कृषक ने केवल 01 बोरी यूरिया प्राप्त की थी। इसके अलावा विक्रेताओं द्वारा किसानों को कैश मेमो भी नहीं जारी किए जा रहे थे।
          जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के भाग-2 के नियम 3(3) एवं भाग-2 (5) का उल्लंघन पाया गया, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी सिद्ध हुआ।
 
इस पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार 12 सितंबर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की गई। उसी दिन, कार्यालय पत्रांक-702 के माध्यम से थानाध्यक्ष श्रीरामपुर, विकास खण्ड बनकटा, जनपद देवरिया में उक्त विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।
 
जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को कड़ी हिदायत दी है कि वे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए निर्धारित दर पर उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित करें। भविष्य में ऐसी अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
Facebook Comments