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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 23 Jul 2024 5:37 PM |   409 views

NEET-UG की दोबारा नहीं होगी परीक्षा

पेपर लीक के आरोपों पर NEET-UG परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने का संकेत देने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ प्रश्न पत्र-लीक और अन्य कदाचार के आधार पर इस साल 5 मई को आयोजित एनईईटी-यूजी परीक्षा की दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और आईआईटी मद्रास की एक रिपोर्ट की जांच की थी, जिसमें बताया गया था कि बड़े पैमाने पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर, रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री का अभाव है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा का परिणाम दूषित है या परीक्षा की पवित्रता का प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है। 

सुनवाई के दौरान, 711 अंक हासिल करने वाले याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में एक प्रश्न को चुनौती दी जिसमें अस्पष्ट विकल्प थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त प्रश्न का विकल्प 4 अद्यतन एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार सही उत्तर था। हालाँकि, विकल्प 2 चुनने वाले छात्रों को अनुग्रह अंक भी दिए गए क्योंकि यह एनसीईआरटी के पिछले संस्करणों के अनुसार सही था।

विशेषज्ञों के एक पैनल ने सवाल की जांच की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल एक ही विकल्प था, जो विकल्प 4 है। इसलिए एनटीए अपनी उत्तर कुंजी में सही था जो कि विकल्प 4 था।  

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