Wednesday 22nd of July 2026 12:52:26 AM

Breaking News
  • कांग्रेस का धरना ख़त्म ,हिरासत में राहुल गाँधी ,प्रियंका और अखिलेश |
  • दिल्ली प्रोटेस्ट में घायल बच्चों की मदद के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान -मेडिकल और लीगल हेल्प का वादा |
  • मध्यप्रदेश विधानसभा में पारित किया समान नागरिक संहिता विधेयक |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 30 May 2024 5:55 PM |   392 views

अगले 48 घंटे तक सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर प्रतिबन्ध

कुशीनगर -सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मो जफर ने अवगत कराया है वर्तमान समय में जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त के संबंध में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालिस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध के संबंध में निम्न प्राविधान उद्धृत है-
 
“धारा-126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालिस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध- (१) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अढतालिस घंटों की कालावधि के दौरान
 
(क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा या
ख)-चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।
(ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को
उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।
(2) वह व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा कारावास दंड या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।
(3) इस धारा में, “निर्वाचन संबंधी बात पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।
Facebook Comments