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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 27 Feb 2024 5:54 PM |   64 views

सोलर पंप की बुकिंग हेतु किसान जल्द करें ऑनलाइन बुकिंग

कुशीनगर -उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने जनपद के समस्त कृषक भाईयो को अवगत कराया है कि प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम०कुसुम) योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत सोलर पम्पों का ऑनलाइन बुकिंग करने की दिनांक-29.02.2024 समय आवेदन प्रारम्भ मध्यान्ह 12:00 लक्ष्य की समाप्ति तक निर्धारित की गई है । 
 
इसके अंतर्गत 2 एचपी डीसी व एसी सरफेस, 2 एचपी डीसी व एसी सबमर्सिबल,  3 एचपी डीसी व एसी सबमर्सिबल, 5 एचपी एसी सबमर्सिबल, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल तथा 10 एचपी एसी सबमर्सिबल क्षमता वाले सोलर पंप हेतु क्षमतावार मूल्य निर्धारण किया गया है और जिसमे राज्य सरकार,  केंद्र सरकार, टोकन मनी एवं कृषक अंश भी निर्धारित किए गए है। निर्धारित धनराशि सूची में संलग्न है।
 
पात्रता एवं विभिन्न शर्तों के विषय में उन्होंने बताया की योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय बेवसाइट www.upagriculture.com पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाईन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर “अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी।
 
कृषको की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ पहले पाओं के सिद्धांत पर”  की जायेगी। कृषको को ऑनलाइन बुकिगं के साथ रू0 5000.00 टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। टोकन कंफर्म होने के एक सप्ताह के अन्दर कृषको को अवशेष कृषक अशं की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा आनलाईन जमा करना होना।
 
अन्यथा कृषक का चयन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 02 एच०पी० हेतु 04 इंच, 03 एवं 05 एच०पी० हेतु 06 इंच, तथा 7.5 एवं 10 एच०पी० हेतु 08 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक की स्वयं की होगी। सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और आवेदन निरस्त हो जायेगा।
 
22 फिट तक 02 एच०पी०सर्फेस सोलर पम्प, 50 फिट तक 02 एच०पी० सबमर्सिबल, 150 फिट तक 03 एच०पी० एवं 200 फिट तक 05 एच०पी० तथा 300 फिट तक गहराई पर उपलब्ध जल स्तर हेतु 75 एच०पी० एंव 10 एच०पी० के सोलर पम्प उपयुक्त होते है।
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