Sunday 6th of September 2026 06:11:06 PM

Breaking News
  • सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक विरोधी प्रदर्शनों की FIR रद्द करने का आदेश दिया |
  • गोरखपुर में 2027 में बड़ी जीत के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी|
  • चंदौली में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 10 Oct 2023 5:51 PM |   720 views

आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने में जनसूचना अधिकारी अपनाए सकारात्मक रवैया-राज्य सूचना आयुक्त

बलरामपुर -राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह द्वारा जनपद के एकदिवसीय भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में आरटीआई के नियमों की विस्तृत जानकारी/ जनपद स्तरीय अधिकारी जन सूचना अधिकारियों को दी गई।
 
उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना 30 दिन के भीतर देना अनिवार्य है। यदि सूचना देने के लिए सूचना का सृजन करना पड़ रहा है तो 45 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि जन सूचना अधिकारी द्वारा 45 दिन से ज्यादा समय व्यतीत हो जाने पर आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता है तो आयोग द्वारा अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।
 
उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकारियों आरटीआई के तहत मांगे गई सूचना को छिपाए नहीं बल्कि बारीकियां जानते हुए उसका जवाब दें।  राज्य सूचना आयुक्त ने मांगी गई सूचना का ट्रांसफर किए जाने की बारीकियां के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने जन सूचना अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।
 
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए सीपी श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी गिरीश चंद्र पाठक, समस्त एसडीएम,सीओ वह जनपद स्तरीय अधिकारी/जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।
 
Facebook Comments