Saturday 19th of September 2026 07:26:37 PM

Breaking News
  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लोंद्रिंग मामले में 21 सितम्बर को पीएमएलए कोर्ट में पेशी |
  • भारत और अमेरिकी सेनाओ का साझा युद्धाभ्यास जारी , ड्रोन और एआई पर फोकस |
  • ODOP से काशी की मशहूर लौंगलता मिठाई को मिल रही नई पहचान |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 10 Feb 2023 5:30 PM |   701 views

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल होगा

सुलतानपुर -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय के आदेशानुसार कल आयोजित की जा रही है |
 
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जनपद न्यायाधीश  जय प्रकाश पांडेय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर व अभिषेक सिन्हा अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत सुल्तानपुर द्वारा जनपद सुल्तानपुर एवं अमेठी से संबंधित समस्त वादकारियो एवं अधिवक्ताओं से अपील की गई कि  11 फरवरी 2023 को आयोजित की जा रही है |
 
राष्ट्रीय लोक अदालत में आप सभी अपने अधिक से अधिक वादों का सुलह समझौता के जरिए निस्तारित कराते हुए लोक अदालत का लाभ उठाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जिसमें निस्तारित हुए मुकदमों से संबंधित पक्षकारों को बराबर का निर्णय प्राप्त होता है। उसमें ना किसी की जीत होती है और ना किसी की हार।
 
इसलिए पुनः सभी वादकारियो से अपील की जाती है कि आप अपने अधिक अधिक मुकदमों को कल 11 फरवरी 2023 को  आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में जरिए सुलह समझौता  निस्तारित करा कर लाभ उठाएं। 
 
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के सामने शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस संबंधित धारा-138 ए.एन.आई.एक्ट के वाद, बैंक रिकवरी के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रमवाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद, वैवाहिकध् पारिवारिक वाद, भूमि अध्यप्ति वाद, सेवानिवृत्त के परिलाभों संबंधित मामले, राजस्व वाद सहित अन्य सिविल वाद की सुनवाई होगी।
 
उन्होंने जनपद के जनसमुदाय से अपील की है कि जो भी 11 फरवरी, 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले नियत/निस्तारित कराने के इच्छुक हो अपने मामले को सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन देकर नियत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराते हुए निस्तारित करा सकते हैं।
Facebook Comments