Wednesday 5th of August 2026 10:29:36 AM

Breaking News
  • उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा |
  • उत्तर प्रदेश के 13 आईएस का स्थानान्तरण|
  • असम में बाढ़ राहत तेज |
  • गाजियाबाद में 12 अगस्त तक स्कूल बंद |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 19 Aug 2020 5:57 PM |   740 views

जनपद के नगरीय क्षेत्रों में समस्त दुकानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिये बैठक हुई आयोजित

 
 
  • अंकित 01 प्रतिष्ठान/दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा अंकित 02 प्रतिष्ठान मंगलवार, वृहस्पतिवार, शुक्रवार को खोले जायेंगे-डीएम।
  • शासन के निर्देशानुसार समस्त दुकाने/प्रतिष्ठान शनिवार व रविवार को  रहेंगे सम्पूर्ण  बंद |
 
सुलतानपुर- जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती की अध्यक्षता में जनपद के समस्त नगरीय क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम के साथ आर्थिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के संचालित किये जाने के लिये नगरीय परिक्षेत्र में अवस्थित समस्त दुकानदारों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने हेतु व्यापारियों/उद्योग बन्धुओं की बैठक कलेक्ट्रेट में मंगलवार सायंकाल आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद सुलतानपुर एवं अन्य नगर पंचायतों में प्रत्येक दुकानदार/प्रतिष्ठान के सामने अंकित संख्या 01 एवं 02 कार्य योजना के अनुरूप खोली जायेंगी। 
 
जिलाधिकारी ने बताया कि बनायी गयी कार्य योजना के अनुसार नगर पालिका परिषद सुलतानपुर एवं अन्य नगर पंचायतों में अंकित 01 प्रतिष्ठान/दुकान सोमवार, बुधवार व शुक्रवार तथा अंकित 02 प्रतिष्ठान/दुकान मंगलवार, बृहस्पतिवार व शुक्रवार को खुलेंगी। उन्हांने बताया कि शनिवार तथा रविवार को शासन के निर्देशानुसार समस्त दुकानें/व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगी। जल्दी खराब हो जाने वाली दैनिक उपभोग वस्तुओं की दुकानें (Perishable goods) यथा-दूध, दही, फल, सब्जी, अण्डा आदि की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे  खुली रहेंगी। बैठक में उद्योग/व्यापार बन्धुओं द्वारा दुकान/ प्रतिष्ठान खोले जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को विभिन्न बिन्दुओं पर अवगत कराया गया।  
 
उन्होंने  बताया कि दुकान/प्रतिष्ठान के अन्दर स्वयं व उनके कर्मचारियों को उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी निर्देश यथा-मास्क लगाना, सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा सेनेटाइजेशन आदि की व्यवस्था रखनी होगी। इसके अतिरिक्त दुकान/प्रतिष्ठान के अन्दर आने वाले गृहकों में से जो बिना मास्क हुए ग्राहक प्रतिष्ठान/दुकान पर आयेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का सामान नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान अपने दुकान परिसर में सोशल डिस्टेन्सिंग के लिये उत्तरदायी होंगे। यह भी अवगत कराया गया कि जो व्यक्ति सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं करते हैं उन्हें सामान न दिया जाय और ग्राहक से अनुरोध करें कि यदि आप पालन नहीं करेंगे, तो हमारी प्रतिष्ठान/दुकान बन्द हो जायेगी।
   
इस बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन हर्षदेव पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी पन्नालाल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ आर0ए0 वर्मा तथा उद्योग/व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी रवीन्द्र त्रिपाठी, हिमांशु मालवीय आदि उपस्थित रहे।   
Facebook Comments