नाबालिग के बलात्कार के दोषी को 10 साल की कैद
बांदा (उप्र)– हमीरपुर जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के दोषी युवक को 10 साल कैद और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि सिसोलर थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी को 11 मई 2016 की सुबह गांव का ही युवक सुनील प्रजापति बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया था और उसने वहां उसका बलात्कार किया था। वह बाद में 15 मई को उसे सुमेरपुर (हमीरपुर) कस्बे में छोड़ कर फरार हो गया था।उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।यादव ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद एक विशेष अदालत के न्यायाधीश शमशुल हक ने सुनील को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 30,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।