पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगाया गया कैम्प

उपरोक्त में मंडी समिति के अंदर के फल एवं सब्जी विक्रेता, पटरी विक्रेताओं ने अपने टर्नओवर के अनुरूप अपना पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया तथा मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष मल्ल के द्वारा खाद्य विक्रेताओं को कुल 48 पंजीकरण वितरित किया गया ।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चंद्र पाण्डेय ने बताया है कि इस प्रकार के कैंप जनपद के प्रत्येक बाजारों एवं मंडियों में आयोजित किए जाएंगे तथा मौके पर ही खाद्य विक्रेताओं का पंजीकरण आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करते हुए ,उन्हें मौके पर ही पंजीकरण वितरित किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रत्येक खाद्य पदार्थ विक्रेता को उनके टर्नओवर के अनुरूप लाइसेंस या पंजीकरण से आच्छादित होना अनिवार्य है।
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