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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 5 Jun 2021 7:10 PM |   603 views

स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित

देवरिया ( ब्यूरो )- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्री के बेरोजगार नवयुवक / नवयुवतियों परम्परागत स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की गयी है जिसमें विभाग द्वारा योजनाओं का आनलाईन कियान्वयन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
 
जिसका विभागीय वेबसाईट www.upkvib.gov.in उपलब्ध है। विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 18 से 50 वर्ष तक के ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक के उत्पादन एवं सेवा आधारित उद्योग की स्थापना कर सकते है। इस योजना का लाभ परिवार के एक ही व्यक्ति को मिल सकेगा। जिसमें नई इकाई स्थापित की जानी होगी।
 
आवेदन पत्र शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति एवं परम्परागत कारीगरों, पालिटेक्निक, आई०टीआई0 के लाभार्थियों को निर्धारित  वांछित प्रपत्र यथा- उद्यमी का पासपोर्ट साइज फोटो,  शैक्षणिक योग्यता, प्रधान द्वारा अनापत्ति एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र,आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (सामान्य को छोड़कर), निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी०ए० द्वारा), कार्यस्थल का नजरी नक्शा, पोर्टल पर अपलोड करते हुए निर्धारित विवरणानुसार स्कोर कार्ड पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। इस योजना अन्तर्गत पूजीगत मद पर 4% ब्याज सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को वहन करना होगा। शेष ब्याज शासन से अनुमन्य है। आरक्षित वर्ग में अनु0जाति, अनु०जनजाति, पिछडा, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं विकलांग व्यक्तियों को पूंजीगत मद मे वितपोषित धनराशि पर समस्त व्याज इकाई के कार्यरत रहने की दशा में 5 वर्ष तक शासन से अनुमन्य है।
 
इस योजना अन्तर्गत विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय जिला पंचायत भवन देवरिया में कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
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