ई-लोक अदालत 1 नवम्बर को
देवरिया- प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मोहन लाल विश्वकर्मा ने बताया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी परिवार न्यायालयों में आगामी 01 नवंबर को ई-लोक अदालत किये जाने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके क्रम में परिवार न्यायालय में आयोजित इस ई-लोक अदालत में इच्छुक वादकारी, अधिवक्ता गण से अपेक्षा है कि वे व्हाटसअप, मोबाईन नम्बर, ई-मेल सहित प्रार्थना पत्र नियम तिथि 01 नवंबर के एक सप्ताह पूर्व संबंधित परिवार न्यायालय के कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि उनके प्रकरण को ई-लोक अदालत में सम्मिलित किया जा सके।
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