बाल श्रम के विरुद्ध अभियान में दो बाल श्रमिक अवमुक्त
कुशीनगर-बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन अभियान के अंतर्गत श्रम विभाग, पुलिस विभाग एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम द्वारा जनपद में बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुबेरस्थान स्थित एक दुकान का निरीक्षण किया गया, जहां कार्यरत पाए गए दो बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया।अवमुक्त कराए गए दोनों बाल श्रमिकों को आवश्यक कार्रवाई के उपरांत बाल कल्याण समिति, कुशीनगर को सुपुर्द किया गया। अवमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षिक एवं आर्थिक पुनर्वासन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, संबंधित सेवायोजक को अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है।
श्रम विभाग ने जनसामान्य से अपील की है कि बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य न कराया जाए। बाल श्रम कराना अपराध है तथा शिक्षा एवं सुरक्षित बचपन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। बाल श्रम कराते हुए पकड़े जाने पर संबंधित सेवायोजक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 06 माह से 02 वर्ष तक के कारावास तथा रु 20,000 से रु 50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।
अभियान में श्रम प्रवर्तन अधिकारी अलंकृता उपाध्याय, थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस टीम से मुकेश यादव एवं निकिता मिश्रा तथा चाइल्ड हेल्पलाइन से मानस एवं पंकज सहित संबंधित कार्मिक शामिल रहे।
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