हेलमेट न पहनने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल
कुशीनगर-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3032 , 31 दिसम्बर, 2025 के निर्देशों के क्रम में जनपद कुशीनगर में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों एवं दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जनजागरूकता एवं प्रवर्तन कार्यवाही को प्रभावी बनाया जा रहा है।जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशानुसार जनपद में पेट्रोलियम डीलरों के सहयोग से “No Helmet, No Fuel” योजना को एक अभियान के रूप में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही ओवरस्पीडिंग, लेन उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का पालन न करने जैसे मामलों में पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा सघन प्रवर्तन कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अंतर्गत मोटरसाइकिल, स्कूटर अथवा मोपेड चलाने या उस पर सवारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानक हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। यह प्रावधान 04 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर भी लागू होता है। अधिनियम की धारा 194D के अंतर्गत हेलमेट न पहनने पर दण्ड का भी प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त पेट्रोल पम्पों के प्रोपराइटर्स एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने पेट्रोल पम्पों पर “No Helmet, No Fuel” से संबंधित बैनर-पोस्टर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें तथा कर्मचारियों के माध्यम से ईंधन भराने आने वाले ग्राहकों को हेलमेट पहनने हेतु प्रेरित करें।
परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग आपसी समन्वय से इस अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। अभियान के संचालन में यदि किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है तो संबंधित थाने की पुलिस का सहयोग लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
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