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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 4 Mar 2025 5:58 PM |   422 views

ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश

देवरिया- ग्राम पंचायत छितरूआ, विकास खंड देवरिया सदर में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी संघ, निर्माण प्रखंड, गोरखपुर प्रथम द्वारा ए०एन०एम० सेंटर का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, देवरिया से जांच कराई गई।
 
जांच के दौरान निर्माण स्थल पर गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं। निर्माण में सफेद बालू का प्रयोग किया गया था, जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। प्लीन्थ तोड़कर सरिया की जांच की गई, जिसमें कम सरिया पाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि कार्यदायी संस्था एवं उसके ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता की घोर अनदेखी की गई है।
 
जिलाधिकारी ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई जाए। साथ ही, निर्मित कराए गए कार्य को ध्वस्त कर मानक के अनुरूप पुनः निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
 
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था द्वारा पर्यवेक्षण में लापरवाही बरते जाने को गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। 
 

जिलाधिकारी ने जिले में कार्य कर रही सभी निर्माण कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई गई, तो ठेकेदार के साथ-साथ संबंधित अभियंताओं के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

 
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने निर्माण कार्यों की सतर्कता से निगरानी करें, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जनपद में हो रहे प्रत्येक निर्माण कार्य को उच्च गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पूरा किया जाना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 
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