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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 16 Nov 2024 5:37 PM |   512 views

घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अंतरिम आदेश भी पारित करने का है प्रावधान:-एडीजे

सुलतानपुर नगर के सीताकुंड स्थित गनपत सहाय पी.जी. कॉलेज जिला में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है।

मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुल्तानपुर विजय कुमार गुप्ता और प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडवोकेट अमित पाण्डेय ने कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न होने पर किस न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करें इससे परिचित कराया। इसी क्रम में मध्यस्थ हरिराम सरोज ने विवादों को समझौता और मध्यस्थता के द्वारा निस्तारित करने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि लोग छोटे छोटे मामलों को पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमा लड़ते हैं।जबकि उसका हल सुलह समझौता से निपटाया जा सकता है।लीगल डिफेंस की अधिवक्ता कुमारी अंजली ने पॉक्सो एक्ट और साइबर क्राइम पर विस्तार से चर्चा की। एडवोकेट सतीश पाण्डेय ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों से परिचय कराया।

मुख्य अतिथि एडीजे विजय कुमार गुप्ता ने घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत यौन शोषण, शारीरिक शोषण,जैसे शारीरिक हिंसा, मानसिक रूप या भावनात्मक शोषण , आर्थिक शोषण पर विस्तार से चर्चा की और साथ ही साथ ऐसे स्थिति में मुआवजा और अंतरिम आदेश तथा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित से प्राप्त विभिन्न उपचार जैसे विषयों को सरल भाषा में समझाया। 

इस अवसर पर प्रो नीलम तिवारी, प्रो गीता त्रिपाठी, डॉ आलोक कुमार तिवारी, प्रो विष्णु शंकर ,पीएलवी योगेश यादव पूनम गौतम, सुनील राठौर, विकास कुमार,डॉ विनय कुमार मिश्र, डॉ शहनवाज आलम, डॉ दीपा सिंह, राजकुमार पाण्डेय, आशुतोष श्रीवास्तव, कुँवर दिनकर प्रताप सिंह एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहे।

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