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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 7 Aug 2024 6:10 PM |   489 views

450 महिलाओं को मिला रोजगार, 77 हजार से ज्यादा झंडों बनकर हुए तैयार

गोण्डा। प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान और राष्ट्रप्रेम की भावना को जागरूक करने के लिए “हर घर तिरंगा अभियान” की शुरुआत करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार की यह पहल न केवल नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करने का मौका दे रही है, बल्कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए रोजगार भी लेकर आई है।
 
जनपद गोण्डा को 3,49,445 तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य सौंपा गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 178 स्वयं सहायता समूहों की 450 महिलाएं सक्रिय रूप से झंडा निर्माण में लगी हुई हैं। इन महिलाओं ने झंडा निर्माण के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे मानक और गुणवत्ता का पालन करते हुए तिरंगे बना रही हैं।
 
झंडों की आपूर्ति की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को सौंपा गया है। इन दोनों मिशनों के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इन तिरंगों को तैयार करने में जुटी हुई हैं।
 
स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं स्थानीय सामग्री और कारीगरी का उपयोग करके तिरंगे तैयार कर रही हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने झंडा निर्माण की सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया है, ताकि तैयार किए गए झंडे की गुणवत्ता सर्वोत्तम हो।
 
मुख्य विकास अधिकारी एम. अरून्मोली ने बताया कि जनपद को दिए गए लक्ष्य को ब्लॉकवार बांट दिया गया है। अभी तक 77,000 से ज्यादा झंडों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
 
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा है कि यह अभियान न केवल तिरंगे का वितरण सुनिश्चित करेगा, बल्कि जनपदवासियों में स्वतंत्रता संग्राम की भावना और राष्ट्रभक्ति को भी प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक गांव और पंचायत स्तर पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे हर नागरिक के मन में राष्ट्रीय गर्व और स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान जागृत हो सके।
 
 
झण्डा फहराने के नियम
 
1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
 
2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
 
3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
 
4- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
 
5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
 
6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
 
7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।
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