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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 10 Oct 2023 6:17 PM |   589 views

भड़काऊ भाषण मामले में अरुंधति रॉय के खिलाफ चलेगा मुकदमा

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ उनके कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर 2010 के एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।
 
दोनों पर 2010 में दिल्ली में एक सेमिनार के दौरान भारत विरोधी टिप्पणी करने का आरोप था। ‘आज़ादी: द ओनली वे’ नामक एक सम्मेलन में उनके भाषणों को लेकर सुशील पंडित और ‘रूट्स इन कश्मीर’ नाम के एक कश्मीरी पंडित संगठन द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।
 
दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय-एकीकरण के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे) और 505 (जनता को भड़काने वाले बयान) के तहत अपराध करने का मामला बनाया गया था। 
 
हालाँकि, राजद्रोह का मामला बनने के बावजूद, उपराज्यपाल ने आईपीसी की धारा 124ए (देशद्रोह) के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राजद्रोह के आरोपों के तहत सभी लंबित परीक्षणों और कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।
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