Thursday 7th of May 2026 12:48:26 AM

Breaking News
  • मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार |
  • कोटा में पी एम ई-बस सेवा योजना 100ई बस सेवा योजना का होगा संचालन |
  • पद्मश्री फुलबासन बाई यादव की अपहरण की कोशिश दो महिलाओं सहित तीन लोग गिरफ्तार|
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 5 Aug 2023 6:17 PM |   417 views

इटावा से BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा

एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2012 में एक मॉल में एक कंपनी में तोड़फोड़ के मामले में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की कैद की सजा सुनाई।

उन्हें आईपीसी के धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कठेरिया पर 2011 में बिजली आपूर्ति कंपनी के एक कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है। आज के अदालती आदेश से कठेरिया को लोकसभा से अयोग्य घोषित किये जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए यह बड़ा झटका होगा। 

कठेरिया ने कहा कि मैं सामान्य रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ। कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है। मैं अदालत का सम्मान करता हूं, मेरे पास अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा। कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के आरोप में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कठेरिया ने पहले उत्तर प्रदेश के आगरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।
 
वह 6 जुलाई 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। कठेरिया को अगस्त 2014 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अक्टूबर में उन्हें छत्तीसगढ़ और पंजाब राज्यों का प्रभारी बनाया गया था।
Facebook Comments