Tuesday 9th of June 2026 05:30:05 AM

Breaking News
  • तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय का DMK पर वार -परिवारवाद की राजनीति  खत्म करेंगे |
  • कुशीनगर में फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ |
  • आजमगढ़ में फर्जी जमानत गिरोह का पर्दाफाश |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 11 Nov 2022 6:04 PM |   560 views

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा पुराना मामला, हिंदू पक्ष से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित कथित शिवलिंग को सील रखने के अपने पिछले आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले से संबंधित सभी पक्षों से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर वाराणसी में कथित ‘शिवलिंग’ की सुरक्षा के लिए अपने पहले के आदेश को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत बनाने के लिए हिंदू पक्षों को वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की भी अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर हिंदू पक्षों से तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग (ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में) के सीलिंग आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अदालत ने हमें मुस्लिम पक्ष की एक याचिका का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

Facebook Comments