अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 4887 पेटी देशी शराब और 382 बीयर केन का विनिष्टीकरण

कार्रवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी (नगर) के साथ जिला आबकारी अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, थाना गोविन्द नगर पुलिस एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक उपस्थित रहे।
वर्ष 2020 में थोक अनुज्ञापी मनीष जायसवाल द्वारा सीएल-2 लाइसेंस का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में थाना गोविन्द नगर में पंजीकृत अभियोग संख्या 134/2020 (धारा 188/269/270/271 भा.दं.वि. एवं धारा 64 आबकारी अधिनियम) के अंतर्गत 1061 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की गई थी।
इसी प्रकार, सहारनपुर में मेसर्स को-ऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड, टपरी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग संख्या 98/2021 (धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.वि. एवं धारा 47-A आबकारी अधिनियम) की विवेचना में आरोपी अजय जायसवाल के उन्नाव स्थित सीएल-2 अनुज्ञापन को दिनांक 30.03.2021 को निरस्त कर दिया गया था।
उक्त प्रकरणों के आलोक में कानपुर नगर में अजय जायसवाल के नाम से जारी सीएल-2 अनुज्ञापन भी निरस्त कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान अजय जायसवाल के अनुज्ञापन पर संचित कुल 4887 पेटी देशी शराब (प्रत्येक पेटी में 45 पव्वे, 200 एमएल प्रति पव्वा) जब्त की गई थी, जिसका विनिष्टीकरण जिलाधिकारी कानपुर नगर के आदेश दिनांक 20.12.2024 के अनुपालन में, नियमानुसार विडियोग्राफी कराते हुए किया गया।
इसके अतिरिक्त, अपराध निरोधक सेक्टर-4 में स्थित 3 अनवीनीकृत बियर दुकानों से 31 मार्च 2024 की बिक्री के उपरांत बची 382 केन बियर (कुल अनुमानित मूल्य 2 करोड़) का भी विनिष्टीकरण जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में सम्पन्न कराया गया।
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