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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 6 Nov 2024 4:50 PM |   485 views

दिल्ली में यमुना नदी में छठ पूजा करना है बैन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी हटाने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं को गीता कॉलोनी स्थित यमुना नदी तट पर छठ पूजा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। तथ्य यह है कि नदी इतनी प्रदूषित है कि यदि आप इसमें डुबकी लगाते हैं, तो संभावना है कि व्यक्ति को नुकसान होगा। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। नदी स्वयं अत्यधिक प्रदूषित है।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस समय यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित है, और यदि भक्तों को नदी के किनारे छठ पूजा करने की अनुमति दी जाती है, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना है। संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में छठ पूजा करने के लिए 1,000 स्थान चिह्नित किए हैं और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
 
याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने शबनम बर्नी मामले में अपने हालिया आदेश पर गौर किया, जिसमें इस तथ्य के बारे में न्यायिक नोटिस लिया गया था कि यमुना नदी में प्रदूषण अब तक के उच्चतम स्तर पर है। दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला तब आया है जब कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर गाढ़ा जहरीला झाग तैरता देखा गया, क्योंकि नदी में प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है। मंगलवार को छठ पूजा के पहले दिन कई श्रद्धालुओं ने यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग की मोटी परतें होने के बावजूद स्नान के लिए खुद को उसमें डुबोया।
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