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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 26 Sep 2024 5:52 PM |   380 views

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट का किया जा रहा निरीक्षण

अमेठी। अभिहित अधिकारी राजेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद के सभी ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट के सम्बंध में निर्गत नवीन आदेश के क्रम में विभिन्न ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और अनुपालन हेतु आवश्यकता के अनुसार अलग अलग समय दिया  जा रहा है, जिसके अनुपालन हेतु FSS act 2006 की धारा 32 अंतर्गत सुधार नोटिस जारी की जाएगी।

नियत समय के उपरांत भी यदि खाद्य कारोबारी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उसका लाइसेंस या पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों का पालन न करने पर उनके विरुद्ध धारा 55 में विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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