Thursday 11th of June 2026 06:29:26 AM

Breaking News
  • धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर अल्टीमेटम, अभिजीत दिपके की चेतावनी -अब युवा पीछे नही हटेंगे |
  • दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत को आंधी और बारिश से मिली बड़ी राहत|
  • अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों में कम से कम 13 लोगो की मौत | 
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 8 Jul 2024 5:10 PM |   550 views

बंगाल के विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति का विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति पर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच गतिरोध को हल करने के लिए एक खोज और चयन समिति के गठन का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने दो सप्ताह के भीतर समिति के गठन का आदेश दिया, यह देखते हुए कि राज्य और राज्यपाल का कार्यालय दोनों पश्चिम बंगाल में कम से कम सात विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए समिति के गठन पर सहमत हुए, जो बिना पूर्णता के काम कर रहे थे। 

पीठ ने कहा कि समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय यू ललित करेंगे, इसमें पांच सदस्य शामिल होंगे जो प्रत्येक विश्वविद्यालय के वीसी नियुक्ति के लिए वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध तीन नामों का एक पैनल तैयार करेंगे। जिन विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति की जानी है, उनके लिए अलग या संयुक्त चयन समितियां बनाने की जिम्मेदारी पूर्व सीजेआई पर छोड़ते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया तीन महीने में पूरी की जाए। अध्यक्ष (न्यायमूर्ति ललित) द्वारा समर्थित समिति की सिफारिशें मुख्यमंत्री (सीएम) को प्रस्तुत की जाएंगी।

पीठ ने निर्देश दिया, अगर सीएम को कोई उम्मीदवार अनुपयुक्त लगता है, तो सहायक सामग्री और टिप्पणियां दो सप्ताह के भीतर चांसलर (राज्यपाल) को भेज दी जाएंगी। अदालत के आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री को चांसलर को प्राथमिकता के क्रम में शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सिफारिश करने का अधिकार है, जो पूर्व की सिफारिश के अनुसार सूचीबद्ध नामों में से कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे।

Facebook Comments