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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 20 Apr 2024 6:40 PM |   422 views

बी एस ए ने गैर मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों का निरीक्षण कर बंद कराया

देवरिया- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने जनपद के विकासखंड गौरी बाजार एवं बैतालपुर में संचालित विभिन्न गैर मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों को बंद कराया। 
 
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रातः 8.30 बजे अनमोल पब्लिक स्कूल मठवाल गिरी (केशव बारी) शिव टोला, नहर तट पर विकास खण्ड गौरी बाजार को बंद कराया गया है, जिसमें प्रबंधक / प्रधानाचार्य की उपस्थिति में विद्यालय में ताला बंद कर दिया गया।  9:00 बजे गैर मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय जे डी अभ्यास एकेडमी, मठवाल गिरी चरियांव खास विकास खण्ड गौरी बाजार विद्यालय को बंद कराया गया। प्रबंधक नित्यानंद यादव की उपस्थिति में विद्यालय में तालाबंदी कराई गई।
 
9: 30 बजे ए०डी० पब्लिक स्कूल, गुलरिया बाजार, विकासखंड बैतालपुर में ताला बंद करने की कार्यवाही की गई। यहां पर पूर्व में विद्यालय बन्द करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी बैतालपुर के द्वारा नोटिस चश्पा कराया गया था, परंतु आज 20 अप्रैल 2024 को विद्यालय संचालित था जिसके क्रम में पुनः विद्यालय को नोटिस दिया गया। उन्होंने कहा कि विद्यालय संचालक पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा विद्यालय में ताला बंद कर दिया गया है। 
 
पूर्वाह्न 10 बजे गैर मान्यता प्राप्त आर०के०एल०एम० विद्यालय गुलरिया बाजार विकास खंड बैतालपुर का निरीक्षण किया गया। विद्यालय को पूर्व में खंड शिक्षा अधिकारी बैतालपुर के द्वारा नोटिस देकर बंद करा दिया था। मौके पर विद्यालय बन्द पाया गया।  10: 30 पर आर० एस० एकेडमी रामपुर विकासखंड बैतालपुर में गैर मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय को बंद कराया गया। पूर्व में विद्यालय बन्द करने हेतु खंड शिक्षा अधिकारी बैलालपुर के द्वारा नोटिस चश्पा कराया गया था, परंतु आज विद्यालय संचालित था जिसके क्रम में पुनः विद्यालय को नोटिस दिया गया तथा विद्यालय संचालक पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय में ताला बंद करा दिया गया।
 
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे विकासखंड में संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को विद्यालय बन्द किये जाने हेतु तत्काल नोटिस निर्गत करते हुए बंद कराये।
 
गैर मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों को बंद न करने की दशा में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं 2011 तथा शासनादेश  में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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