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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 10 Apr 2024 4:43 PM |   33 views

आगामी त्योहारों ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा आदि और लोक सभा निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 द0प्र0 संहिता 1973 (निषेधाज्ञा) प्रभावी

कुशीनगर -अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्र ने बताया कि आगामी त्योहारों  ईद-उल-फितर, चेटीचन्द, डॉ भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा आदि व विभिन्न प्रकार की परीक्षाए व प्रतियोगी परीक्षाओं तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लगने वाले भीड़ से शान्ति व्यवस्था / कानून व्यवस्था तथा लोक शांति भंग होने व परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शान्तिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता पड़ने पर उसके बाहर भी धारा-144 विस्तारित कर दी जायेगी। सुरक्षा से सम्बन्धित जो कठिनाई हो उसका निराकरण कर लिया जाय। उपरोक्त के दृष्टिगत सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखना आवश्यक है।
 
उन्होंने बताया की जनपद कुशीनगर में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा जनपद में लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एतद संबध में निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश / निषेधाज्ञा पारित किया जाता है। 
 
(1)- कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नहीं करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान / सार्वजनिक परिवहन / दुकानों/रिक्शा / टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नही रोकेगा और न ही बन्द कराने का प्रयास करेगा।
(2)- जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होगे। यह आदेश कार्यालय रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जायेगा। किन्तु यह प्रतिबंध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा।
 
(3) -आयोग से संबंधित समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं महाविद्यालयों की परीक्षाएं आदि समस्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में कोई भी बाहरी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक तथा शस्त्र आदि लेकर परीक्षा स्थल के परिधि में जाने से प्रतिबंधित किया जाता है।
(4) -संभावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु निर्दिष्ट भवन के प्रांगण में जुलूस के रूप में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और ना ही कोई व्यक्ति शस्त्र लेकर किसी भी दशा में प्रांगण में आएगा और न ही ऐसी प्रचार सामग्री प्रकाशित या वितरित करेगा जिससे किसी धर्म जाति वर्ग या समुदाय को ठेस पहुंचती हो और त्योहारों में आपसी सद्भाव एवं शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
(5)- कोई भी व्यक्त्ति राजनैतिक दल अथवा उनका कार्यकर्ता किसी सार्वजनिक स्थान/मार्ग पर बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्र करेगा और न ही एकत्र होने के लिए अभिप्रेरित करेगा, कोई भी व्यक्त्ति स्वचलित वाहन का प्रयोग चुनाव प्रचार हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही करेगा।
(6)- जनपद सीमा में कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल अथवा उनका कार्यकर्ता आदर्श आचार संहिता का न तो स्वंय उल्लंघन करेगा और न ही उसका उल्लंघन करने के लिए किसी को अभिप्रेरित करेगा।
(7) -जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग कर किसी को चोट पहुँचायी जा सके, लेकर नहीं चलेगा और नही कोई व्यक्ति किसी रेस्टोरेन्ट, बार, छविगृहो, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र आदि का प्रयोग/प्रदर्शन नही करेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध डियूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों एवं वृद्धों / विकलांगों पर लागू नही होगा।
(8)- जनपद कुशीनगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा शान्ति व्यवस्था नुकसान पहुँचा सकने वाले नारे व भाषण नहीं करेगा, इसी के साथ कोई भी व्यक्त्ति आडियो विडियो / सोशल मीडिया पर ऐसा कोई सन्देश प्रसारित नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक स‌द्भाव बाधित होने की संभावना हो तथा किसी व्यक्ति विशेष/समुदाय विशेष की भावनाओ को ठेस पहुँचे या राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें या लोगो के बीच शत्रुता एवं वैमनसता की भावना उत्पन्न हो।
        
(9)- जनपद सीमा में कोई भी व्यक्ति राजनैतिक दल अथवा उनका कार्यकर्ता किसी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी भवन अथवा उसकी दीवार / बिजली याद टेलीफोन के खम्भे / सरकारी भूमि तथा उसके ऊपर के आकाश पर चुनाव प्रचार से संबंधित नारे, पोस्टर, झण्डे आदि जिसे निर्वाचन आचार संहिता द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है, न तो लगायेगा और न ही किसी को लगाने के लिए अभिप्रेरित करेगा।
(10)- निर्वाचन में प्रचार-प्रसार से सबंधित किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ध्वनि के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।
(11)- कोई भी व्यक्त्ति किसी भी प्रकार की अफवाह नही फैलायेगा और न ही फैलाने का प्रयास करेगा जिससे की कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो। 
(12)- कोई भी राजनैतिक दल अथवा उनका कार्यकर्ता / व्यक्ति कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे उक्त चुनाव प्रचार/त्यौहार के दौरान विभिन्न जातियों, वर्गों,सम्प्रदायों के बीच विद्वेष एवं घृणा की भावना बढे अथवा तनाव उत्पन्न हो।
(13)- कोई भी व्यक्ति अपने घर के सामने, आंगन, बरामदे, छत पर, दिवार पर किसी अन्य स्थान पर इट, गुम्मे, पत्थर, तेजाब, फेक कर मारे जाने या चोट पहुंचाये जाने वाली कोई भी वस्तु एकत्र नहीं करेगा।
(14)- कोई भी राजनैतिक दल अथवा कार्यकर्ता / व्यक्ति मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थलों का निर्वाचन प्रचार अथवा निर्वाचन कार्य हेतु उपयोग नहीं करेगा जिससे कि त्यौहारों के दृष्टिगत तनाव तथा कानून व्यवस्था बिगड़े।
(15)- कोई भी व्यक्ति वाहनों पर अनाधिकृत रूप से लाल/नीली बत्ती का प्रयोग नहीं करेगा और न ही हूटर सायरन लगायेगा।
(16)- कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल अथवा उनका कार्यकर्ता बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नही करेगा तथा आयोग द्वारा अनुमन्य सीमा के अतिरिक्त काफिले के रूप में नहीं चलेगा और न ही इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग के निर्देशों का उलघंन करेगा और न ही करवायेगा।
 
(17)- कोई भी व्यक्त्ति, राजनैतिक दल अथवा उनका कार्यकर्ता बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से न तो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगायेगा और न ही उसे लगाने के लिए अन्य को अभिप्रेरित करेगा। इस सम्बन्ध में अनुमति  अधिकृत मजिस्ट्रेट से लेना आवश्यक होगा। अनुमति प्राप्त करने वाले स्थान के स्वामी की सहमति जुलूस या मार्ग व जुलूस में सम्मिलित होने वालों की संख्या आदि की सूचना सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक होगा।
(18)- जनपद कुशीनगर के सीमा अन्तर्गत मतदान दिवस के दिन आयोग द्वारा निर्धारित वाहनों की संख्या तथा त‌द्विषयक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।
(19) -कोई भी राजनैतिक दल / प्रत्याशी अथवा उनका कार्यकर्ता एवं व्यक्ति कोई भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसा कार्य नही करेगा जिससे उक्त चुनाव प्रचार/त्यौहारों के दौरान विभिन्न जातियों वर्गो सम्प्रदायों के बीच विद्वेष एवं घृणा की भावना बढ़े अथवा तनाव उत्पन्न हो। 
 
(20)- कोई भी व्यक्त्ति / राजनैतिक दल/प्रत्याशी अथवा उनका कार्यकर्ता न तो अफवाह फैलायेगा और न ही कोई पम्पलेट और स्लोगन, नारे आदि लगवायेगा, जिससे दूसरे व्यक्ति या राजनैतिक दलों में असन्तोष, भय अथवा घृणा की भावना उत्पन्न हो और तनाव व्याप्त हो।
 
(21) -मतगणना के स्थल के 100 मीटर की परिधि को Pedestrian Zone बनाया जायेगा, जिसकी बैरिकेटिंग की जायेगी तथा इस जोन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेगें व उदित नरायण डिग्री कालेज / इण्टर कालेज परिसर से 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का न तो राजनैतिक जमाव होगा और न ही कोई कैम्प लगेगा। मतगणना परिसर के अंतर्गत मोबाईल का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना के दिन दिनांकः 04.06.2024 यानी (4 जून 2024) को मतगणना केन्द्र परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवायस मोबाईल, लैपटाप, स्मार्ट वाच, गजट आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना कार्य में लगे हुए ऐसे कार्मिक जिनको Encore App या Google sheet डाटा फीडिंग करनी है तो एंड्रायड मोबाईल का सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से प्रयोग कर सकेगें। मीडिया कर्मी मीडिया सेन्टर तक मोबाईल ले जा सेकेगे परन्तु मतगणना हाल व परिसर में मोबाईल नही ले जायेगें।
 
 (22)- मतगणना उपरान्त कोई भी राजनैतिक दल द्वारा विजय जुलूस नहीं निकालेगें धारा 144 का सख्ती से अनुपालन करेगें। सोशल मीडिया पर किसी भी राजनितिक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष या प्रत्यासी या किसी धर्म विशेष के लोग कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालेगें, ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकरण में मा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छूट प्राप्त पदाधिकारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। मतगणना के दिन दिनांकः 04 जून, 2024 को मतगणना स्थल उदित नरायण डिग्री कालेज /इण्टर कालेज परिसर के अन्दर मतगणना कर्मी, मतगणना एजेंट सभी प्रत्याशियों व उनके निर्वाचन एजेंट मतगणना स्थल के अन्दर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवायस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए पृथक आदेश से प्रेस विज्ञाप्ति जारी की जायेगी। कोई भी व्यक्ति एवं राजनैतिक दल न तो भीड़ एकत्र करेगा न ही किसी प्रकार के जुलूस /सभा का आयोजन करेगा। मीडिया सेन्टर के अन्तर्गत विहित पास धारक मीडिया कर्मी मीडिया सेन्टर के अन्दर ही मोबाईल फोन एवं इलेक्ट्रानिक डिवायस का प्रयोग कर सकते है। उक्त के अतिरिक्त मतगणना सेंटर के अन्य किसी भी स्थान पर मोबाईल प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
 
(23)- कोई भी राजनैतिक दल अथवा उनका कार्यकर्ता/व्यक्ति मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव कार्यालय नहीं खोलेगा/ चुनाव प्रचार नही करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। 
(24)- कोई भी व्यक्ति मतगणना के दिन मतगणना स्थल से 500 मीटर की परिध में कोई बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा और न किसी राजनैतिक गतिविधि में सम्मलित होगा।
(25)- किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती, हुटर, शायरन का प्रयोग वाहनों पर नहीं किया जायेगा और नहीं, अपने वाहनो के शीशो पर काली फिल्म का प्रयोग किया जायेगा।
(26)-. कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अवैधानिक रूप से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी व गैर सरकारी संस्था, स्कूल, कालेजो आदि को जबरजस्ती बन्द नही करवायेगा।
(27)-कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवरण पत्रिका, पुस्तक अथवा ऐसा कोई लेख न तो प्रकाशित करेगा और न ही प्रकाशित करवायेगा जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग/समुदाय में घृणा द्वेष पैदा करने वाली भावना उत्पन्न हो।
(28)- जनपद कुशीनगर में आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत धारा-144 द०प्र० प्रभावी रहेगा।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश/निषेधाज्ञा का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध भा०द०प्रा० संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
 
सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पीस कमेटी की बैठक, फ्लैग मार्च तथा विभिन्न समुदायों के प्रमुख धर्मावलम्बियों से निरंतर सम्पर्क में रहते हुए शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
 
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 06 जून, 2024 तक प्रभावी रहेगा या जब तक इसे वापस न ले लिया जाये। चूँकि समयाभाव के कारण सर्वसाधारण को सुनना संभव नहीं है, अतएव उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है।
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