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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 16 Sep 2023 5:52 PM |   75 views

पल्स हॉस्पिटल का पंजीकरण निलंबित किया गया

देवरिया- नगर के राघव नगर मुहल्ले में अवैध रुप से संचालित पल्स हॉस्पिटल के पंजीकरण को 11 सितम्बर 2023 से  निलम्बित कर दिया गया है तथा  हॉस्पिटल प्रबंधक को यह हिदायद दी गयी है कि निलंबित तिथि के 03 कार्य दिवसो के अन्दर हॉस्पिटल में भर्ती सभी मरीजों को डिस्चार्ज कर दें तथा किसी भी प्रकार की नये मरीज को भर्ती व उपचार न करें। अन्यथा की दशा में नियमानुसार कडी कार्रवाई की जायेगी।
 
जनपद में प्रायः अवैध व अनियमितता पूर्ण से हॉस्पिटल संचालित होने की प्रायः आ रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने गंभीर रुप अख्तियार किया है तथा ऐसे हॉस्पिटलो पर सघन व सतत निगरानी रखे जाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिया है।
 
इसी क्रम में राघव नगर में संचालित पल्स हॉस्पिटल का निरीक्षण उप जिलाधिकारी सदर की अध्यक्षता में उप मुख्य चिकित्साधिकारी, औषधि निरीक्षक, अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र, सदर, स्थानीय पुलिस एवं अग्निशमन अधिकारी द्वारा गत माह में निरीक्षण किया गया।
 
निरीक्षण में उप जिलाधिकारी सदर विनियमित क्षेत्र द्वारा उल्लिखित किया गया है कि अवर अभियंता की आख्या के अनुसार सुरेन्द्र राव पुत्र स्व0 स्वामीनाथ एवं ब्रजेश, अनिल, प्रभाकर, दिवाकर पुत्र गण स्व0 कृष्णमोहन राव द्वारा अलग-अलग 02 आवासीय निर्माण मानचित्र क्रमश संख्या 671 व 672 दिनांक 22.08.2020 को स्वीकृत कराया गया है|
 
किन्तु इसके विपरित दोनो भूखण्डों को सम्मिलित कर पल्स हॉस्पिटल का निर्माण बिना किसी स्वीकृति को किया गया है, जिसके विरुद्व आरबीओ एक्ट 10 के अधीन कार्यवाही की गयी है तथा भवन स्वामी को कारण बताओं नाटिस जारी किया गया।
 
निरीक्षण में यह भी पाया गया कि निर्मित भवन में पल्स हॉस्पिटल का पंजीकरण होकर हॉस्पिटल का संचालन हो रहा था, जिसमें आवश्यक सुविधायें मानक के अनुरुप नही पायी गयी।
 
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी राजमंगल सिंह ने अपनी निरीक्षण आख्या में यह दर्शित किया कि हॉस्पिटल में अग्नि सुरक्षा हेतु स्थाापित व्यवस्था कार्यशील/संतोषजनक नही पायी गयी तथा हॉस्पिटल स्वामी के द्वारा जो मानचित्र दिया गया वह भवन के स्वीकृति मानचित्र से भिन्न पाया गया। फलस्वरुप अग्नि से सुरक्षा हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
 
उपरोक्त सभी आख्याओं में अनियमियता व अवैध रुप से संचालित किये जाने की स्थिति पाये जाने पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधक को इन सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण व तत्संबंधित प्रमाण पत्र तीन दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस पत्र 24 अगस्त द्वारा दिया गया।
 
प्राप्त आख्याओं के परिसिलन उपरान्त फॉयर एनओसी को निरस्त करने की संस्तुति मुख्य अग्निशमन अधिकारी के समक्ष की गयी तथा भवन स्वामी द्वारा संतोषजनक पक्ष अथवा साक्ष्य/अभिलेख नही प्रस्तुत किये जाने हॉस्पिटल के पंजीकरण को निलंबित कर वर्तमान में उसे सीज कर दिया गया है।
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