प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-2.0 में हुआ आंशिक बदलाव,अब दो किस्तों में देय होगी धनराशि
कुशीनगर-मुख्य चिकित्साधिकारी सुरेश पटारिया ने प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना –2.0 के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम बार गर्भवती / धात्री महिला या दूसरी सन्तान बालिका होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रथम शिशु के जन्म होने पर 02 किश्तों में (प्रथम किश्त रू० 3000 /- एवं द्वितीय किश्त रू० 2000/-) कुल धनराशि रू० 5000 / – देय होगी।
द्वितीय शिशु (बालिका) होने पर कुल रू0 6,000/- की धनराशि शिशु के जन्म के बाद एक मुश्त देय होगा ।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में नए पोर्टल पर www.pmmvy.nic.in एवं मोबाईल एप के द्वारा अभ्यर्थी स्वयं या आशा या ए0एन0एम0 के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु आनलाईन फॉर्म भर सकती है।
लाभ की धनराशि महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आधार से लिंक खाते में सीधे हस्तान्तरण किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता का विवरण के क्रम में उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की शुद्ध पारिवारिक आय रुपये 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो । मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं । महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं। श्रम कार्ड धारण करती महिलाएं।
आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत महिला लाभार्थी। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका / आशा । बीपीएल राशन कार्ड धारक महिला । जो महिलाएं आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से दिव्यांग हो । अनुसूचित जाति महिला । अनुसूचित जन जाति महिला । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिला लाभार्थी ।
अधिक जानकारी हेतु अपने गाँव की आशा, ए०एन०एम०, नजदीकी स्वास्थ्यक केन्द्र या जनपद मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में स्थापित प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना सेल से सम्पर्क किया जा सकता है |
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