Monday 25th of May 2026 11:52:04 PM

Breaking News
  • राजनाथ सिंह का शिरडी से ऐलान -कोई ताकत नहीं रोक सकती ,इंडिया बनेगा टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर|
  • उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा एक्शन -वक्फ बोर्ड की 31000 संपत्तियों का पंजीकरण रद्द |
  • राघव चड्ढा को मिला बड़ा पद राज्य सभा याचिका समिति के बने चेयरमैन|
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 14 Dec 2022 5:46 PM |   641 views

नगर निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर तक अधिसूचना नहीं जारी की जा सकेगी

यूपी के नगर निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर तक अधिसूचना नहीं जारी की जा सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसम्बर को लगाई गई रोक 20 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दिया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए, दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए तीन दिन का समय दिए जाने की मांग की जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया।
 
इससे पहले कोर्ट ने मामले में सरकार से पूरी जानकारी मांगी थी। सरकार की तरफ से मंगलवार को कोर्ट से जवाब पेश करने के लिए एक दिन का वक्त मांगा गया था। इस पर न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने समय देते हुए अगली सुनवाई बुधवार को नियत की थी। 
 
मामले में याची का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि यह औपचारिकता पूरी किए बगैर सरकार ने अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी।

वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि 5 दिसंबर की अधिसूचना महज एक ड्राफ्ट आदेश है। इस पर सरकार ने आपत्तियां मांगी हैं। व्यथित अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकता है। इस तरह अभी यह याचिका समय पूर्व दाखिल की गई है।

Facebook Comments