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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 4 Dec 2022 5:36 PM |   472 views

दो उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

देवरिया-  जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी सलेमपुर एवं उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी देवरिया सदर के संयुक्त निरीक्षण के समय आई०एफ०एफ० डी०सी० चनुकी मोड द्वारा कृषकों को मु0 266.50 पैसे की यूरिया 360 रुपये में एवं 1350.00 रुपये प्रति बोरी की डी०ए०पी० 1450 रुपये में विक्रय किया जा रहा था।
 
इसी प्रकार उप जिलाधिकारी  भाटपार रानी व जिला कृषि रक्षा अधिकारी देवरिया के निरीक्षण के समय राहुल ट्रेडर्स टड़वा के द्वारा शक्तिमान यूरिया 350.00 रूपये प्रति बोरी एवं अपना यूरिया 320.00 रुपये प्रति बोरी की दर से बेचा जा रहा था जबकि शासन द्वारा 01 बोरी यूरिया का दर 266.50 पैसे एवं 01 बोरी डी०ए०पी० का दर 1350 निर्धारित है।
 
इनके द्वारा उर्वरकों का निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करने एवं कालाबाजारी को बढावा दिया जा रहा था जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
 
उक्त शिकायत पर जिलाधिकारी  के अनुमोदनोपरान्त आई०एफ०एफ०डी०सी० कृषक सेवा केन्द्र चनुकी मोड लार के प्रोपराइटर अजीत सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी कोइरी टोला, लार जनपद देवरिया एवं राहुल ट्रेडर्स टड़वा के प्रोपराइटर वासुदेव सिंह पुत्र झुनखुन सिंह निवासी ग्राम टड़वा, पो० परसिया छितनी सिंह, जनपद देवरिया के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। 
 
जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं उन्होंने को निर्देशित किया है कि वे उर्वरकों को निर्धारित दर पर ही विक्रय करें, यदि कोई भी फुटकर उर्वरक विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय करते हुए पाया जाता है या किसी भी प्रकार से कालाबाजारी या अवैध परिसंचलन में लिप्त पाया जाता है तो सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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