30 दिन की समय सीमा में अवश्य उपलब्ध कराएं सूचना-राज्य सूचना आयुक्त

राज्य सूचना आयुक्त सुबाष सिंह कलेक्ट्रेट सभागार में जन सूचना अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता दौरान उक्त बातें कही ।
उन्होंने सभी जन-सूचना अधिकारियों से कहा कि बेवजह सूचनाओं से सम्बंधित आवेदनों को लंबित न रखें, यदि सूचना उपलब्ध है तो उसे यथाशीघ्र आवेदक को उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि आवेदक को 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही सूचना उपलब्ध करायाप जाए। यदि अभिलेखों को एकत्रित करने अथवा अनुपलब्धता की स्थिति हो तो भी उन्हें समय-सीमा के अन्दर अवगत करायें, इससे जन सूचना अधिकारी अपील के स्तर से बच सकते हैं। साथ ही आयोग में प्रकरण प्रस्तुत होने पर जन सूचना अधिकारी अपना पक्ष मजबूती से रख सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में जन सूचना पंजिका भी होनी चाहिए, जिसमें प्रकरणों का अनिवार्य रुप से अद्यतन अंकन भी सुनिश्चित किया जाये। सभी कार्यालयो में नामित जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर भी जन सुविधा के लिए अंकित होना चाहिए। उन्होंने अधिनियम के विभिन्न धाराओं के सम्बंध में भी जानकारी दी।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि इससे जुडे सभी अधिकारी प्राविधानों का पूरी तरह से अध्ययन कर लें, जिससे कि उन्हे उसका पालन करने में आसानी हो। यदि आयोग में कोई प्रकरण आये, तो किसी सक्षम व जानकार विभागीय अधिकारी को ही भेजें, ताकि वह अपने पक्ष को पूरी स्पष्टता के साथ रख सके। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से लंबित प्रकरणों के सम्बंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने विभाग से सम्बंधित जो प्रकरण नही है उसके सम्बन्ध में भी अधिकतम 5 दिवस के अंदर सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किये जाने का निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी , अपर जिलाधिकारी देवीदयाल वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, पीडी राजनाथ भगत, डीएसटीओ मु0 नासेह, के साथ जिला आबकारी अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित अन्य सभी विभागों के जन सूचना अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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