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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 19 Jun 2020 3:38 PM |   627 views

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत 10000 रूपये का रियायती लोन

सुलतानपुर – प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी।
 
लाकडाउन के कारण आर्थिक तंगी की मार झेल रहे ठेला, खोमचा आदि पथ विक्रेताओं  को पुनः अपना रोजगार प्रारम्भ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर योजना के अन्तर्गत 10000 रूपये का रियायती लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना 24 मार्च, 2020 को अथवा उससे पूर्व शहरी क्षेत्रों में वेण्डर्स का कार्य कर रहे सभी पथ विक्रेताओं के लिये उपलब्ध तथा 31 मार्च, 2022 तक के लिये लागू की गयी है। योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को न तो  अनावश्यक रूप से अस्वीकृत किया जाय और विलंबित किया जाय।
 
उन्होंने अधिशासी अधिकारियों नगर पालिका/नगर पंचायतों को निर्देशित किया कि प्रवासियों सहित वेण्डर्स की सूची 30 जून, 2020 तक अपडेट कर लें। उन्होंने दोस्तपुर एवं कादीपुर के अधिशासी अधिकारी को उनके द्वारा किये गये सबसे कम चिन्हांकन पर असंतोष व्यक्त करते हुए 30 जून के पूर्व सूची अपडेट करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि अधिशासी अधिकारी सूचीबद्ध लोगों के साथ बैठक कर लोन से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करें। 
 
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उमाकान्त त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी पन्नालाल, जिला आपूर्ति अधिकारी अभय सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा विमल कुमार मिश्र, जिला सूचना अधिकारी के0के0 सिंह, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत तथा बैंकर्स उपस्थित रहे।  
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