उर्वरक कालाबाजारी व जमाखोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जिला कृषि अधिकारी ने की सख्त कार्रवाई

जांच में पाया गया कि अधिक दर पर यूरिया विक्रय किया गया और एम.एफ.एम.एस. पोर्टल पर एक कृषक के नाम पर 07 बोरी यूरिया पी.ओ.एस. मशीन से खरीदी गई, जबकि कृषक ने केवल 01 बोरी यूरिया प्राप्त की थी। इसके अलावा विक्रेताओं द्वारा किसानों को कैश मेमो भी नहीं जारी किए जा रहे थे।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के भाग-2 के नियम 3(3) एवं भाग-2 (5) का उल्लंघन पाया गया, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी सिद्ध हुआ।
इस पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार 12 सितंबर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति प्रदान की गई। उसी दिन, कार्यालय पत्रांक-702 के माध्यम से थानाध्यक्ष श्रीरामपुर, विकास खण्ड बनकटा, जनपद देवरिया में उक्त विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।
जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को कड़ी हिदायत दी है कि वे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए निर्धारित दर पर उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित करें। भविष्य में ऐसी अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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