‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता‘‘ अभियान 01 जुलाई, 2025 से 30 सितम्बर तक

मध्यस्थता के लिए कौन से मामले संदर्भित किये जा सकते है- जैसे-वैवाहिक विवाद मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद मामले, सेवा विवाद मामले, शमनीय अपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद मामले, ऋण वसूली के मामले, बंटवारा संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य उपयुक्त सिविल मामले, मध्यस्थता की महत्वपूर्ण बातें एवं प्रक्रिया यह अभियान 01 जुलाई 2025 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2025 तक प्रगामी रहेगा। उपरोक्त प्रकृति के मामलों को मध्यस्थता हेतु भेजने के लिए अपने न्यायालय से अनुरोध किया जा सकता है, जहाँ आपका मुकदमा लंबित है। मध्यस्थता कार्यवाही तहसील, जनपद स्तर पर लंबित वादों के लिए आपके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सप्ताह के सातों दिन आयोजित की जायेगी।
मध्यस्थता का कार्य प्रशिक्षित एवं दक्ष मध्यस्थों द्वारा सम्पादित कराया जाता है। मध्यस्थता प्रक्रिया पक्षकारों की सुविधा के अनुरूप ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों प्रकार से संचालित की जा सकती है। मध्यस्थता सफल होने पर दोनों पक्षकारों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरण का निपटारा कराया जायेगा। मध्यस्थता असफल होने पर आपके मुकदमें पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवरिया/तहसील विधिक सेवा समिति, देवरिया सदर/सलेमपुर/बरहज/भाटपाररानी/रूद्रपुर अथवा कॉल करें टोल फ्री नंबर 18004190234, 15100।
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