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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 6 Sep 2022 6:09 PM |   595 views

उतरौला में जब्त की गई 187 कुंतल प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक

बलरामपुर – 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लग गई है। जिलाधिकारी डॉ महेंद्र कुमार के दिशानिर्देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए जनपद के सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत में जब्ती एवं जुर्माने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर की गई।
 

नगर पालिका उतरौला पर एसडीएम संतोष कुमार ओझा एवं अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार द्वारा फर्म पूजा ट्रेडर्स पर छापा मारकर 187 कुंटल सिंगल यूज़ प्लास्टिक/पॉलिथीन बरामद की गई।

 
नगर पालिका बलरामपुर में एसडीएम बलरामपुर सदर राजेंद्र बहादुर एवं अधिशासी अधिकारी बलरामपुर द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापामारी करते हुए 12.97 कुंतल सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन बरामद की गई एवं 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
 
नगर पंचायत पचपेड़वा में अधिशासी अधिकारी द्वारा छापेमारी कर 80 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन बरामद की गई एवं 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
 
नगर पंचायत तुलसीपुर में अधिशासी अधिकारी द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 33 किलो पॉलिथीन जब्त की गई।
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