उपनियंत्रक के 12 अस्थायी पद की जगह 75 अस्थायी पद सृजित
लखनऊ: राज्यपाल ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उपनियंत्रक सेवा नियमावली 1992 को संशांधित करने की स्वीकृति दे दी है। प्रतिस्थापित उपनियम उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लिखित है कि उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा के विद्यमान अस्थाई पद 12 है, उसे बढ़ाकर प्रतिस्थापित उपनियम अब अस्थायी पद 75 हो गया है। अधिसूचना में यह उल्लिखित है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा। राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझें।
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