Wednesday 13th of November 2024 03:05:25 PM

Breaking News
  • बीजेपी का कांग्रेस पर वार ,रविशंकर प्रसाद बोले – एकता से इन्हें परेशानी , देश को तोड़ने वाली ताकतों का खुला समर्थन लेते हैं |
  • नॉएडा हवाईअड्डे पर परीक्षण उड़ान 15 नवम्बर से |
  • उच्च न्यायालय ने क्रिकेट मैचो के लिए पुलिस सुरक्षा शुल्क कम करने के औचित्य पर सवाल उठाया |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 4 Oct 2024 4:46 PM |   66 views

15 दिनों से अधिक पुराने खुले/पैक्ड कुट्टू आटा का न करें सेवन

अमेठी- सहायक आयुक्त (खाद्य)-।। राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि विगत वर्षो में जनपद के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहीत कुट्टू आटा के नमूने जॉचोपरान्त मानव उपभोग के दृष्टिगत असुरक्षित पाये गये है तथा उक्त नमूनों में एफलाटॉक्सिन पाये जाने के कारण मानव जीवन के लिये घातक है।

उन्होंने बताया कि इसके सेवन से वृहद स्तर पर मानव स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति हो सकती है तथा खुली अवस्था में अथवा अधिक समय से रखे हुए कुट्टू आटा से निर्मित खाद्य पदार्थो के सेवन से फूड प्वाइजनिंग की कई घटनाएं होने के साथ ही विगत 03 अक्टूबर 2024 को जनपद बिजनौर में कुट्टू आटा के सेवन से खाद्य विषाक्तता की घटना हुई है।

उन्होंने बताया कि आमजन के स्वास्थ्य के दृष्टिगत जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-36(3)(बी) द्वारा सम्पूर्ण जनपद में 15 दिनों से अधिक पुराने खुले/पैक्ड कुट्टू आटा के भण्डारण/वितरण/विक्रय प्रतिषेध करते हुए समस्त खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि 15 दिनों से अधिक पुराने खुले/पैक्ड कुट्टू आटा के भण्डारण तथा क्रय-विक्रय न किया जाय।

इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारी द्वारा इसका उल्लंघन किये जाने पर उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत विधिक कार्यवाही करने के साथ ही समस्त जनपदवासियों से 15 दिनों से अधिक पुराने खुले/पैक्ड कुट्टू आटा का उपभोग/सेवन न किये जाने का अनुरोध किया है।

Facebook Comments