अनफिट स्कूल वाहनो के प्रति की गई प्रवर्तन कार्यवाही,01 बस, 04 मैजिक वाहनों को कराया बंद, 15 वाहनों का कटा चालान

08 जुलाई 2024 से शासन के निर्देश के क्रम में स्कूल वाहनो के प्रति अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कोई भी अनफिट स्कूल वाहन का संचालन नही किया जाना है। कोई भी अनफिट स्कूल वाहन पाया जाता है तो उनके विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
इस सम्बन्ध में समस्त विद्यालय के प्रबन्धक, प्रधानाचार्यों को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एवं विद्यालय परिवहन यान समिति के माध्यम से अवगत भी कराया गया है तथा अनफिट समस्त स्कूल वाहनो को कार्यवाही द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है।
समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अनफिट स्कूल वाहनो का फिटनेस तत्काल करा लें फिटनेस कराये जाने की अन्तिम सीमा शासन द्वारा दिनांक 10.08.2024 तक रखी गयी है। जो स्कूल वाहन चलने योग्य नही है उनको कार्यालय पर सम्पर्क कर 03 दिवस के अन्दर सरेण्डर करा लें तथा पंजीयन निलम्बन करा लें।
पंजीयन निलम्बन के पश्चात यदि कोई स्कूल वाहन संचालित पाया जाता है तो उसकी पूर्णता जिम्मेदारी स्कूल प्रबन्धक की होगी तथा उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से भी कारवाही की जायेगी।
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