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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 17 Jan 2024 5:59 PM |   394 views

पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप पाने के लिए 20 जनवरी से आवेदन शुरू

बलिया:-उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री किस ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना के अंतर्गत अनुदान पर सोलर पंप पाने हेतु वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर 20 जनवरी 2024 से लक्ष्य पूरा होने तक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस योजना में *पहले आओ पहले पाओ* पर आधारित किसानों का चयन किया जाएगा। जनपद में 398 विभिन्न प्रकार के क्षमता वाले अनुदान वाले सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य मिला है। अनुदान में 30 परसेंट हिस्सा राज्य का और 30 परसेंट हिस्सा केंद्र का होगा।

पात्रता एवं शर्तें-

योजना का लाभ उठाने वाले हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है एवं अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग इसी वेबसाइट से की जाएगी। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक *पहले आओ, पहले पाओ* के सिद्धांत पर की जाएगी।

कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रु – 5000 का टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। टोकन कंफर्म करने की एक सप्ताह के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा अन्यथा कृषक का चयन स्वत: निरस्त हो जाएगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहे हैं डीजल पंप अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबेल पर सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे उन लाभार्थियों का ट्यूबेल पर पूर्व में स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दे जाएंगे तथा जिन-जिन कृषकों के ट्यूबेल पर सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उसे बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। 2एचपी हेतु 4 इंच, 3 एवं 5 एचपी हेतु  6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य है। किसान की स्वयं की बोरिंग होगी सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग ना पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं आवेदन निरस्त हो जाएगा।

22 फीट तक 2 एचपी सर्फेस,50 फीट तक 2एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक की 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल ,300 फीट तक की गहराई के लिए 7.5एचपी तथा 10 एचपी समरसेबल सोलर पंप प्रयुक्त होते हैं। कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है।

कृषक सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे यदि  स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जाएगी।

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