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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 4 Apr 2023 6:27 PM |   537 views

भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं वृद्धजन-अपर जिला जज

संत कबीर नगर -जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के निर्देशन मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज विकास गोस्वामी के द्वारा वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया गया।

एक-एक करके सभी बुजुर्गों से बात चीत की गई। गोस्वामी ने बताया कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के तहत अपनी आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण-पोषण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन न मिलने के विषय में बताया गया।

वृद्धाश्रम में पुरूष और महिला दोनों रहते हैं। उनके रहने, खाने-पीने और चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था है। आश्रम के मैनेजर को हिदायत दिया की शुद्ध तथा स्वच्छ नाश्ता, भोजन, कपड़े इत्यादि की व्यस्थता हर हाल में हो, तथा समस्त वृद्धजन अपने अधिकारों से वंचित ना रहें।

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