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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 4 Jan 2023 6:27 PM |   485 views

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी तक चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी तक चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। आयोग तीन महीने में काम पूरा करने की कोशिश करेगा। 

इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने का आदेश दिया।
 
बेंच ने कहा कि या तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो या फिर 31 जनवरी तक रैपिड सर्वे कराया जाए और उसके बाद आरक्षण देकर चुनाव हो। कोर्ट ने रैपिड सर्वे के लिए तीन सदस्यी समिति बनाने का आदेश दिया |
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