Sunday 30th of August 2026 04:23:01 AM

Breaking News
  • रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं|
  • अमित ठाकरे की कैब ड्राइवरों को चेतावनी ,कहा मराठी नहीं बोली तो होगी पिटाई |
  • नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 469 पहुचीं ,1400 से ज्यादा लोग लापता |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 27 Dec 2022 7:52 PM |   585 views

प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिये बगैर नहीं होंगे यूपी में 2022 के निकाय चुनाव- प्रदेश सरकार

  • निकाय चुनाव में कोर्ट के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा कर ओबीसी को मिलेगा आरक्षण |
  • ओबीसी आरक्षण का अध्ययन करने के लिए गठित किया जायेगा आयोग |

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव-2022 के सम्बंध इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर आज आये फैसले पर प्रदेश सरकार ने साफ कह दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण को पूरा किये बगैर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव सम्पन्न नहीं कराये जाएंगे।

इस सम्बंध में प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए0के0 शर्मा ने साफ कहा है कि ओबीसी को बिना आरक्षण दिये उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव-2022 नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव-2022 के सम्बंध में तथा ओबीसी आरक्षण को लेकर मा0 उच्च न्यायालय में विपक्षियों द्वारा याचिकाएं दाखिल की गयी थी, जिसमें आज मंगलवार को मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय आया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण के सम्बंध में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करेगी तथा इस सम्बंध में आयोग भी गठित करेगी और ओबीसी को आरक्षण देने के पश्चात ही प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया को सम्पन्न कराया जायेगा।

उन्होंने कहा कि इसके लिए कानूनी पहलुओं का भी गम्भीरता से अध्ययन किया जायेगा और वकीलों से भी सलाह-मशविरा होगा, जरूरत पड़ी तो मा0 सर्वोच्च न्यायालय में भी इसके लिए अपील की जायेगी।

ए0के0 शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मा0 हाईकोर्ट में दाखिल की गयी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वयं भी मांग की गयी थी कि प्रदेश के 2022 के निकाय चुनाव को बगैर ओबीसी आरक्षण के ही पूरा करा लिया जाय, ऐसा आदेश कर दिया जाय।

सभी को मालूम है कि निकाय चुनाव के खिलाफ मा0 कोर्ट में किस पक्ष के लोगों ने अपील दायर की थी। उन्होंने कहा कि 05 दिसम्बर, 2022 को प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी की गयी अधिसूचना में ओबीसी को सभी पदों पर 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया था। 

Facebook Comments