मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के आयोजन हेतु की गयी बैठक
कुशीनगर -प्रभात सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश संजीव कुमार त्यागी की अध्यक्षता में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक आवश्यक बैठक जिला प्रशासन के साथ आज जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुयी।
इस बैठक में इफराक अहमद, नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-१, जजशिप, कुशीनगर, वंदिता श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर, प्रेम कुमार राय, अपर जिलाधिकारी कुशीनगर, अजय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर तथा डा० आर०डी० कुशवाहा उपस्थित रहे।
बैठक में दिनांक 22.02.2026 दिन रविवार को आयोजित होने वाले मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के आयोजन एवं उसकी रूप रेखा के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। यह मेगा शिविर दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित किया जायेगा।
आयोजित होने वाले मेगा शिविर में जनपद के लगभग 40से अधिक विभागों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा जिसका मुख्य उद्देश्य निर्बल वर्ग, दिव्यांगजनों, बच्चों, महिलाओ , निर्धन वर्ग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सरकार द्वारा चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओ से अवगत कराना व चिन्हित लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओ का लाभ प्रदान करना है।
जिला विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग सशक्तीकरण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पंचायतीराज, विद्युत, बैंक, युवा कल्याण, राजस्व, लघु कुटीर, सुक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग, आवास एवं नगर विकास, कृषि,मत्स्य, श्रम कल्याण जैसे लगभग 44 विभागों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
कार्यक्रम से जुड़ी आवश्यक जानकारी एवं उसकी रूप रेखा के बारे में प्रभात सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया।
शिविर दो चरणों में आयोजित होना है जिसमें मेगा शिविर के पूर्व लघु शिविरों का आयोजन भी होगा। इस लघु शिविरों में सभी विभाग अपनी-अपनी योजनाओ का प्रचार-प्रसार व लाभार्थियों को चिन्हित करेगें। चिन्हित लाभार्थियों को मेगा शिविर के दिन लाभ प्रदान किया जायेगा।
अपने-अपने विभागों से विशेषज्ञों को चिन्हित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है तथा मेगा शिविर का प्रचार-प्रसार करने हेतु भी जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया ताकि 22 फरवरी को अधिक से अधिक लाभार्थियों विभिन्न योजनाओ का लाभ दिलाया जा सकें।
