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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 10 Oct 2024 5:10 PM |   351 views

कानून की जानकारी होने पर ही कर सकते हैं अधिकारों की रक्षा

संत कबीर नगर – जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में संत आचार्य रामविलास इंटर कालेज मगहर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
 
कानून की जानकारी से ही अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह ने कही। 
 
उन्होंने कहा कि बच्चों को देश दुनिया के खबरों से अपडेट रहने की आवश्यकता है। बच्चे ही देश के कर्णधार हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर के कानून सुविधा जैसे -राष्ट्रीय लोक अदालत, विशेष लोल अदालत, स्थाई लोक अदालत, मध्यस्थता प्रक्रिया, प्री-लिटिगेशन, निःशुल्क कानूनी सलाह एवं सहायता, गिरफ्तारी स्तर पर सहायता, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना इत्यादि उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथाम अधिनियम के बारे में बताते हुए कानून के विभिन्न सिद्धांतों को बताया। बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया।
 
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने प्राधिकरण के द्वारा संचालित होने वाले विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए पाक्सो एक्ट के तहत किए गए प्रावधानों के बावत जानकारी दिया। लोक अदालत के जरिए निस्तारित होने  वाले मुकदमों के बारे में भी बताया।
 
इस दौरान मुख्य रुप से विद्यालय के प्रधानाचार्य डा.राकेश सिंह, प्रवक्ता दिनेश कुमार, राम कुंवर मौर्या, अजय कुमार गौतम, संतोष कुमार, राम कुमार वर्मा, महेंद्र यादव, दिनेश कुमार श्रीवास्तव, डा. अष्टभुजा चौधरी, महेश कुमार, वीरेंद्र कुमार समेत विद्यालय के छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे।
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