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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 4 Sep 2024 5:40 PM |   328 views

हेट स्पीच मामले में अखिलेश-ओवैसी पर फैसला 17 सितम्बर को

लखनऊ। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर विवादित बयानबाजी और वजूखाने में गंदगी फैलाने के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, शहर काजी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर सुनवाई पूरी हो गई। अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में आदेश के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत की है।

सुनवाई के दौरान उल्लेखनीय यह रहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रवि प्रकाश शुक्ल ने आधे घंटे तक दलील पेश की। कहा कि हेट स्पीच के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने को कहा है। ऐसे में मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका पर तीन सितंबर मंगलवार को सुनवाई के दौरान दलील पेश की गई। दोनों पक्षों की दलील सुन लेने के बाद अदालत ने 17 सितंबर को आदेश की तिथि नियत कर दी।  

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