बालश्रम निषेध अभियान में चार सेवायोजक को नोटिस

खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50000/ रूपए तक का जुर्माना तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10000/ रूपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें।
अभियान में श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित चाइल्ड हेल्पलाइन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष मिश्रा अपराजिता संस्था के जिला समन्वयक विकास जायसवाल एएचटीयू से प्रभारी उप निरीक्षक अरुण कुमार उपनिरीक्षक राम किशोर प्रसाद हेका गऊ चरन आरक्षी चंद्रशेखर यादव व महिला आरक्षी अमिता पटेल आदि मौजूद रहे।
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