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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 18 Jan 2024 6:12 PM |   513 views

नाबालिग से वाहन चलाने पर अभिभावकों पर की जाये कार्यवाही – डीएम

गोण्डा-  गुरुवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में परिवहन अधिकारी द्वारा जनपद में घटित हुई सड़क दुर्घटनाओं, विद्यालयी वाहनों के फिटनेस की स्थिति, ब्लैक स्पॉट तथा आगामी 23 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला की तैयारियों पर चर्चा की गयी।
 
जिलाधिकारी ने डीआईओएस व बीएसए को सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। डीएम ने डीआईओएस को निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों के 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के वाहन संचालन पर रोक लगाने एवं विद्यालयों से प्रमाण पत्र लेने एवं छात्रों के अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नये कानून का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित अभिभावकों को तीन वर्ष का कारावास व 25 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। 
 
जिलाधिकारी द्वारा सभी विद्यालयी वाहनों के चालकों के स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कराने, रोड सेफ्टी क्लब बनाते हुए एनसीसी व एनएसएस के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए एवं तीन से अधिक मौतों वाली सड़क दुर्घटनाओं पर सभी संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रिपोर्ट देने के निर्देश।
 
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी (नगर), यात्रीकर अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, संभागीय निरीक्षक व यातायात निरीक्षक सहित लगभग 25 विद्यालयों के प्रबन्धक भी उपस्थित रहे।
 
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