बाल उत्पीड़न देखें तो 1098 पर करें शिकायत – सरिता यादव

डंडवा गांव के गरिमा शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता यादव ने कहा की सरकार जरूरतमंद बच्चों का जीवन सुधारने के लिए सुमंगला व बाल सेवा योजना चला रही है। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चाइल्ड लाइन, पॉकसो एक्ट किशोर अधिनियम लागू है. सबको दिशा निर्देश व सहायता प्रोबशन अधिकारी कार्यालय से मिलता है|
इनके संरक्षण के लिये प्रत्येक बाल कल्याण न्याय पीठ निर्णय लेती है. फिर भी हम सबकी जिम्मेदारी है की सरकार के सीमित संसाधनों में सहयोग करें। चाइल्ड हेल्प लाइन के टॉल फ्री नम्बर पर फोन कर बाल उत्पीड़न की शिकायत अवश्य करें ताकि उनको संरक्षित किया जा सकें|

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