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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 31 Oct 2025 7:15 PM |   211 views

दहेज प्रतिषेध अधिनियम में चार अभियुक्तों को सजा

कन्नौज / छिबरामऊ -आज न्यायालय छिबरामऊ कन्नौज में न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुश श्रीवास्तव के न्यायालय में 323/ 504/ 506/ 498 a आईपीसी एवं 3 / 4 डीपी एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम में चार अभियुक्तों को सजा सुनाई गई |

जिसमें तीन अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का कारावास तथा जुर्माना दिया गया तथा महिला अभियुक्त को 6 माह की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई|

अभियोजन की ओर से दानिश जमाल सहायक अभियोजन अधिकारी के प्रभावी पैरवी के कारण चारों अभियुक्त की दोषसिद्धि  हुई तथा वादिनी को भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिलाया गया|

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