मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत मिल सकता है 10 लाख रुपये तक का ऋण

इस योजना के अंतर्गत खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग की वस्तुएं (जैसे– प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप, प्लेट, डोंगे आदि), भवन निर्माण सामग्री (जैसे– फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैन, पाइप, वाशबेसिन) तथा सजावटी सामग्री (जैसे– गुलदस्ता, गार्डन पॉट्स, बोनसाई पॉट्स, लैम्प्स आदि) की व्यक्तिगत निर्माण/उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
योजना में लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 5% स्वंय अंशदान करना होगा, शेष 95% राशि बैंक ऋण के रूप में अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत ऋण पर 25% तक का अनुदान (मार्जिन मनी) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
रु 5.00 लाख तक की परियोजना के लिए लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी (शहरी या ग्रामीण), न्यूनतम 18 वर्ष का साक्षर व्यक्ति होना चाहिए। जबकि रु 5.00 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए आवेदक को कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं माटीकला में प्रशिक्षण या परंपरागत जानकारी होनी चाहिए।
इच्छुक लाभार्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, जिला पंचायत भवन (प्रथम तल), देवरिया में संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। योजना ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित है।
इच्छुक अभ्यर्थी https://upmatikalaboard.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के उपरांत समस्त आवश्यक दस्तावेज जैसे– पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 05568-220333 अथवा मोबाइल नंबर 7408410721, 9935526811, एवं 9670844780 पर संपर्क किया जा सकता है।
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