Monday 22nd of September 2025 02:19:51 AM

Breaking News
  •  22 सितम्बर से लागू होंगी GST की नई दरें ,MRP देखकर ही करे खरीददारी |
  • उत्तराखंड सरकार आपदा प्रभावित धराली के सेब उत्पादकों से उपज खरीदेगी |
  • H-1 B पर खडगे के खोखले नारे बयान पर भड़के पूर्व विदेश सचिव ,किरन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा | 
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 31 Mar 2025 6:33 PM |   138 views

बिहार के पूर्व मंत्री समेत 5 लोग दोषी करार, बिटुमेन घोटाला केस में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

सीबीआई की एक कोर्ट ने 27 साल पुराने बिटुमेन परिवहन घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन और चार अन्य को शनिवार को दोषी करार दिया| अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व मंत्री, उनके तत्कालीन सचिव शहाबुद्दीन बेग और तीन अन्य, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और हर एक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया|

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में 1997 में प्राथमिकी दर्ज की थी और 2001 में आरोप पत्र दाखिल किया था| अब लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचों दोषियों को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और हर एक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया अधिकारियों ने कहा कि मामला हल्दिया से बरौनी के रास्ते आरसीडी हजारीबाग तक बिटुमेन की कथित ढुलाई से संबंधित है|

एक अधिकारी ने कहा कि जांच में पता चला है कि बिटुमेन की ढुलाई की ही नहीं गई थी. ट्रांसपोर्टर ने हल्दिया से बिटुमेन लदवाकर कोलकाता के खुले बाजार में बेच दिया और परिवहन शुल्क भी लिया|

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में 1997 में प्राथमिकी दर्ज की थी और 2001 में आरोप पत्र दाखिल किया था| इस मामले में ट्रायल फेस कर सात आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया|

कोर्ट ने केदार पासवान, गणपति रामनाथ, शीतल प्रसाद माथुर, तरुण कुमार गांगुली, रंजन प्रधान, शोभा सिन्हा और महेश चंद्र अग्रवाल को बरी किया| कोर्ट ने 24 जनवरी को 12 आरोपितों का बयान दर्ज किया था| 22 मार्च को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई थी. बता दें कि इस केस में 1997 में एफआईआर दर्ज की गई थी|

Facebook Comments